माओवादियों द्वारा वाहन जलाये जाने पर क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत
उत्तर बस्तर कांकेर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा नक्सली पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा एवं पुनर्वास हेतु स्वीकृत कार्ययोजना के तहत् अज्ञात माओवादियों द्वारा वाहन जलाये जाने के प्रकरण में वाहन मालिकों को क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा नक्सली हिंसा में मारे गए मृतक के आश्रित को भी राहत सहायता राशि स्वीकृति की गई है।
प्राप्त जानकारी अनुसार परतापुर थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोटांज से गट्टाकाल तक सीसी रोड निर्माण कार्य में लगे ग्राम कुरूद भिलाई जिला दुर्ग निवासी देवदास साहू के वाहन मिक्स्चर मशीन को अज्ञात माओवादियों द्वारा जला दिया गया, जिसके कारण वाहन मालिक को क्षतिपूर्ति के तौर पर 6 लाख रूपए की राशि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार छोटेबेठिया थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम राजमुण्डा से ग्राम सितरम तक डब्ल्यूएम रोड निर्माण कार्य में लगे वाहन शिफ्टर ट्रक को अज्ञात नक्सलियों द्वारा जलाये जाने पर बसंतपुर थाना राजनांदगांव निवासी वाहन मालिक लालसिंह यादव को भी 6 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षीरसागर द्वारा नक्सली हिंसा में मारे गए मृतक मानू धु्रवा के आश्रित ग्राम आलदण्ड तहसील बांदे निवासी श्रीमती समिला धु्रवा को 5 लाख रूपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है।