निकाय-पंचायत चुनाव कार्यवाही सम्पन्न होने तक अवकाश प्रतिबंधित
नारायणपुर । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी।
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की कार्यवाही संपन्न होने तक सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की कार्यवाही सम्पन्न होने तक, जिले में स्थित सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी कर्मचारी के अवकाश आवेदनों के निराकरण हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।