छत्तीसगढ़ / बस्तर

परीक्षाओं के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम प्रभावशील, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध

 जगदलपुर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हरिस एस द्वारा विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन शिक्षा सत्र 2024-25 के अंतर्गत आयोजित वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसे मद्देनजर रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत सम्पूर्ण बस्तर जिले में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 घ की शक्तियों को प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 7 के प्रयोजन के लिये उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु नगर दण्डाधिकारी जगदलपुर एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Leave Your Comment

Click to reload image