छत्तीसगढ़ / रायपुर

नई सरेंडर पॉलिसी 2025 में प्रोत्साहन राशि और मुआवाजा राशि में इजाफा किया गया है। मुख्यधारा में शामिल होने पर शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व्यवसाय से जोड़ा जाएगा..

रायपुर    राज्य सरकार अब नई सरेंडर पॉलिसी के तहत हिंसा का रास्ता छोड़ने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ ही लाखों रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी। नई सरेंडर पॉलिसी 2025 में प्रोत्साहन राशि और मुआवाजा राशि में इजाफा किया गया है। मुख्यधारा में शामिल होने पर शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नई नक्सल पॉलिसी जारी की गई है।

 

28 मार्च को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी की गई। नई नीति के जरिए नक्सलवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि जो हथियार छोड़ेंगे, उन्हें भय नहीं, बल्कि सम्मान मिलेगा। बरसों से जंगल में भटक रहे युवा, जो किसी भ्रम या दबाववश नक्सली संगठन में शामिल हो गए हैं, उनके लिए यह नीति एक नया जीवन शुरू करने का द्वार है। आत्मसमर्पण कर वह खुद के साथ ही परिवार और समाज का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं।

खाली हाथ सरेंडर करने वाले नक्सली को 50 हजार की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि कोई आत्मसमर्पित नक्सली, नक्सलियों द्वारा छिपाए गए आईईडी या विस्फोटकों की सूचना देकर बरामद कराने पर 15,000 से 25,000 तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बड़े हथियार डंप या विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर एक लाख तक का इनाम मिलेगा। वहीं, सरेंडर करने के बाद विवाह करने के इच्छुक को एक लाख रुपए अनुदान राशि मिलेगी। यदि पति और पत्नी दोनों आत्मसमर्पित नक्सली हैं तो उन्हें एक इकाई मानते हुए यह लाभ दिया जाएगा। बता दें कि उक्त सभी राशि नियमानुसार दी जाएगी। राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की पुनर्वास योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

नई नीति में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को लाखों रुपए की मुआवजा राशि मिलेगी। एलएमजी के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसी तरह एके-47/त्रिची असॉल्ट रायफल पर 4 लाख रुपए, मोर्टार पर 2.50 लाख, एसएलआर/ इंसास रायफल पर 2 लाख, एक्स 95 असाल्ट रायफल/एमपी-9 टेक्टिल पर 1.50 लाख, थ्री नाट थ्री रायफल पर 1 लाख, एक्स-कैलिबर पर 75 हजार और यूबीजीएल अटैचमेंट पर 40 हजार, 315/12 बोर बंदूक पर 30 हजार, ग्लॉक पिस्टल पर 30 हजार के साथ ही अन्य छोटे हथियारों जैसे कार्बाइन, रिवॉल्वर, वायरलेस, डेटोनेटर आदि पर भी मुआवजा राशि का प्रावधान किया गया है।

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