छत्तीसगढ़ / सरगुजा

राजस्व संबंधी शिकायत निकली निराधार, सीमांकन में शिकायतकर्ता स्वयं पाए गए अनाधिकृत कब्जे में

 अम्बिकापुर । ग्राम ढोढाकेसरा के कुछ ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में राजस्व मामलों के निराकरण में विलंब और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए थे। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन द्वारा जांच की गई, जिसमें कई तथ्य सामने आए हैं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया गया था कि ग्राम ढोढाकेसरा की राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा छोटे-छोटे मामलों का निराकरण नहीं किया जा रहा है, और पैसे वसूलने या मुर्गा-बकरा जैसे गैरकानूनी लाभ लेने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल में भी इस आशय की खबर प्रकाशित की गई थी।

 
 

जांच के अनुसार, शिकायतकर्ता के पिता जददु के नाम पर ग्राम ढोढाकेसरा स्थित खसरा नंबर 1/54, 1/50, 1/15, 1/22, 107/21 की भूमि दर्ज थी। नामांतरण संबंधी प्रकरण क्रमांक MP202324390214400007 पर 22 अगस्त 2024 को आदेश पारित कर फौती नामांतरण पहले ही किए जा चुके थे।

शिकायतकर्ता द्वारा इन 1/15,1/22,1/50, 1/54,107/21 खसरों की भूमि का रकबा  0.194, 0.594,0.105, 0.061,1.172 हेक्टर का सीमांकन नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी, परंतु यह सीमांकन 28 जनवरी 2025 को राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जा चुका था। सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार, शिकायतकर्ता स्वयं 4ग15 मीटर भूमि क्षेत्र में अन्य खातेदार की जमीन पर अनाधिकृत कब्जे में पाए गए।

 
 

सीमांकन के पश्चात कोई भी लिखित आपत्ति आज तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। नायब तहसीलदार, कुन्नी द्वारा सीमांकन को वैध मानते हुए इस प्रकरण को अनुमोदन कर नस्तीबद्ध कर दिया गया है। शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय में बुलाया गया था, किन्तु वे आज तक उपस्थित नहीं हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त शिकायत दुर्भावनापूर्ण एवं निराधार थी।

 

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