छत्तीसगढ़ / सरगुजा

गुणवत्ताविहीन उर्वरक विक्रय पर दो प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस, विक्रय पर रोक

 अम्बिकापुर । आगामी खरीफ सीजन 2025 में किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषि विभाग की जिला स्तरीय टीम द्वारा विकासखंड बतौली के विभिन्न निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान बगीचा रोड स्थित मेसर्स धनंजय कृषि सेवा केन्द्र तथा मेन रोड, बतौली स्थित सुबोध कृषि सेवा केन्द्र में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंघन की पुष्टि हुई। दोनों प्रतिष्ठानों द्वारा अनियमित रूप से उर्वरक विक्रय किए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए उर्वरकों को जब्त करने की कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई सहायक संचालक कृषि अभिषेक झा के नेतृत्व में की गई, जिसमें कृषि विकास अधिकारी जे. आलम, कृपा शंकर यादव, स्थानीय उर्वरक निरीक्षक सह कृषि विकास अधिकारी पवन साय भगत एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हीमांशु गुप्ता भी उपस्थित रहे।

कृषि विभाग ने किसानों को प्रमाणित, मानक और अनुज्ञापित विक्रेताओं से ही उर्वरक खरीदने की सलाह दी है। विभाग की निगरानी टीम द्वारा सतत जांच एवं निगरानी अभियान जारी रहेगी, ताकि किसानों को गुणवत्ताविहीन कृषि आदान से होने वाली हानि से बचाया जा सके।

 

Leave Your Comment

Click to reload image