छत्तीसगढ़ / दुर्ग

समय पर मकान निर्माण नहीं करने पर हितग्राही से किश्त की राशि वसूल करेगा निगम

 भिलाईनगर ।  नगर पालिक निगम भिलाई में शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राही के पास स्वंय का जमीन है और मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है।

ऐसे हितग्राहियों को मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत शासन से नियमानुसार मकान निर्माण करने राशि आबंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना बी.एल.सी घटक अंतर्गत हितग्राही द्वारा स्वयं के आवास निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ है।

किन्तु हितग्राहियों द्वारा शासन से प्रदाय किश्त राशि का अवरोध कर आवास निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। जिसके लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी  के द्वारा 73 हितग्राहियों के रूके हुए आवास निर्माण कार्य को प्रारंभ करने नोटिस भी जारी किया गया है।

हितग्राहियों को नोटिस देकर अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष पेशी लेकर मकान बनाने के लिए 30 दिवस का अंतिम समय दिया जा रहा है। जिसके बाद भी हितग्राही मकान समय सीमा में पूर्ण नहीं कर रहे है। 73 हितग्राहियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें से 6 हितग्राहियों द्वारा रूके हुए मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शेष 67 हितग्राहियों द्वारा मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं करने पर किश्त की राशि वसूली की कार्यवाही जल्द ही की जाएगी।  

 

 

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