छत्तीसगढ़ / बालोद

जिला अस्पताल बालोद के पास डी.जे बजाने वाले पर की गई कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही

 
थाना बालोद पुलिस के द्वारा डी.जे व साउण्ड सीस्टम व वाहन को किया गया जप्त

बालोद। बालोद पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव (भा.पु.से.) निर्देशन पर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी पर्यवेक्षण में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लधन करने वालो के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के गाईड़ लाईन के अनुसार पालन करने हेतु निर्देशित करने पर थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डये के द्वारा दिनांक 16 अक्टुबर 2023 को पिक-अप वाहन क्रमांक सीजी 24 टी 5639 में डीजे साउंड सिस्टम को बांधकर अधिक आवाज में जिला अस्पताल बालोद के पास डीजे को बजा रहा है जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल मौके में पहुंच कर बालोद पुलिस के द्वारा डीजे बजाने वाले कुणाल साहू पिता अमरचंद साहू उम्र 20 साल निवासी वार्ड क्रमांक 27 चंदैनीभाठा राजहरा जिला बालोद के विरूद्व थाना बालोद में इस्तगासा क्रमांक 01/23 धारा 15 कोलाहल निवारण अधिनियम की कार्यावाही की गई है तथा डीजे जब्त किया है। 
 
डीजे संचालकों को समझाइश भी दी गई। वाहन स्वामियों पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा इसकी जानकारी नही दी गई है। बालोद थाना प्रभारी ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर इसी तरह जारी कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में प्रशासनिक टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। त्योहारों, पर्वों और शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे डीजे, एम्प्लीफायर्स सहित मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जनहित को ध्यान में रखते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए जिसके बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रशासनिक टीमों द्वारा डीजे दुकानों सहित विभिन्न स्थानों पर जाकर निर्धारित मानकों के आधार पर जांच भी की जायेगी।

Leave Your Comment

Click to reload image