छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

*नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, कुण्डा पुलिस की त्वरित कार्रवाई*

 *नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, कुण्डा पुलिस की त्वरित कार्रवाई*


*महाराष्ट्र से नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को भेजा न्यायिक रिमांड पर*
कवर्धा--
पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में थाना प्रभारी कुण्डा निरीक्षक अमित कश्यप के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर थाना कुण्डा के अपराध क्रमांक 107/2026, धारा 137(2), 64(2)(M), 87 बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई की गई।

पुलिस टीम द्वारा नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले जाने एवं उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी राज मिश्रा पिता उमाशंकर मिश्रा, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम गौसापुर, थाना मल्लावां, जिला हरदोई (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी एरौली सेक्टर-19, थाना रव्वाली, जिला ठाणे, महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया है।

*घर से स्कूल जाने निकली नाबालिग वापस नहीं लौटी, परिजनों ने दर्ज कराई रिपोर्ट*
प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.08.2026 को थाना कुण्डा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी पुत्री स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। रिपोर्ट पर थाना कुण्डा पुलिस द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा नाबालिग की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

*महाराष्ट्र में आरोपी के कब्जे से नाबालिग बरामद*
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र में लगातार प्रयास करते हुए नाबालिग छात्रा को जरीमारी अपार्टमेंट, एरौली गांव, जरीमारी मंदिर के पास, नवी मुंबई, महाराष्ट्र से आरोपी राज मिश्रा के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया गया। बरामदगी के पश्चात विधिवत दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया।

पीड़िता का महिला नोडल अधिकारी के समक्ष कथन कराया गया। अपने कथन में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे तखतपुर बुलाकर वहां से बिलासपुर रेलवे स्टेशन ले गया तथा बिलासपुर से कल्याण, महाराष्ट्र होते हुए मुंबई स्थित अपने किराए के मकान में ले गया, जहां आरोपी द्वारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया।

पीड़िता का विधिवत मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों एवं पीड़िता के कथन के आधार पर दिनांक 12.08.2026 को प्रकरण में धारा 64(2)(M), 87 बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई।

पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, घटना में प्रयुक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त

पुलिस द्वारा आरोपी राज मिश्रा से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपराध कारित करना स्वीकार किया गया। घटना के समय आरोपी द्वारा पहने गए नीले रंग के निकर को उसके द्वारा पेश किए जाने पर विधिवत जब्त किया गया। आरोपी का पुरुषत्व परीक्षण भी कराया गया, जिसमें चिकित्सक द्वारा आरोपी के संभोग करने में सक्षम होने का उल्लेख किया गया है।

अब तक की विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राज मिश्रा को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए दिनांक 13.08.2026 को 14:10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को विधिवत दी गई।

प्रकरण की विवेचना अभी जारी है तथा शेष विवेचनात्मक कार्रवाई एवं आवश्यक साक्ष्य संकलन के लिए समय की आवश्यकता होने से आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राज मिश्रा को दिनांक 25.08.2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु न्यायिक रिमांड प्रदान किया गया है।

कबीरधाम पुलिस द्वारा महिला एवं बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई लगातार की जा रही है।

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