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पंजाब में पराली जलाने के 351 मामले सामने आए, संगरूर में सबसे अधिक 557

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच, पंजाब में पराली जलाने की 351 घटनाएँ सामने आईं, जिससे 15 सितंबर से अब तक कुल 3,284 घटनाएँ हो चुकी हैं, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, संगरूर, तरनतारन, फिरोजपुर, अमृतसर और बठिंडा जिलों में पराली जलाने के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खेतों में आग लगाने की सबसे अधिक घटनाएं संगरूर में 557, तरनतारन में 537, फिरोजपुर में 325, अमृतसर में 279, बठिंडा में 228, पटियाला में 189 और मोगा में 165 दर्ज की गईं। आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 29 अक्टूबर तक दर्ज 1,216 मामलों की तुलना में इस साल पराली जलाने की घटनाओं में 2,068 की वृद्धि देखी गई।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए अक्सर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।

चूँकि अक्टूबर-नवंबर में धान की कटाई के बाद रबी की फसल, गेहूँ, की बुवाई का समय बहुत कम होता है, इसलिए कुछ किसान पराली को जल्दी से हटाने के लिए अपने खेतों में आग लगा देते हैं।

पीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष पंजाब में धान की खेती का कुल क्षेत्रफल 31.72 लाख हेक्टेयर है। 6 नवंबर तक, इस क्षेत्र के 91.16 प्रतिशत हिस्से की कटाई हो चुकी थी। पीपीसीबी के अनुसार, अब तक 1,367 मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 71.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 37.40 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि इस अवधि के दौरान भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ 1,092 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

राज्य अधिकारियों ने फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के भूमि अभिलेखों में 1,328 लाल प्रविष्टियाँ भी दर्ज की हैं। लाल प्रविष्टि किसानों को अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेने या उसे बेचने से रोकती है। आंकड़ों के अनुसार, रूपनगर ज़िले में अब तक पराली जलाने की कोई घटना नहीं हुई है, जबकि पठानकोट में एक, एसबीएस नगर में 11 और होशियारपुर में 15 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। पंजाब में 2024 में पराली जलाने की 10,909 घटनाएँ होंगी, जबकि 2023 में यह संख्या 36,663 थी, यानी 70 प्रतिशत की गिरावट।

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