छत्तीसगढ़ / कांकेर

असुरक्षित खाद्य पदार्थ का विक्रय प्रतिबंधित

 उत्तर बस्तर कांकेर, 25 फरवरी 2026

खाद्य एवं औषधि प्रशासन कांकेर द्वारा खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच के उपरांत उसके असुरक्षित होना पाया गया है। उक्त खाद्यान्न के विक्रय एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य नमूने ‘पैक्ड टाटा सम्पन्न फाईन’ बेसन 500 ग्राम, बैच ळट5भ्0844क्1 मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटेड बाई टाटा कंज्यूरम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 1 बिशप लेफ्रॉय रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल का नमूना जांच हेतु लिया गया था, जो जांच रिपोर्ट के अनुसार असुरक्षित पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर उक्त असुरक्षित पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 के अंतर्गत उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।  
अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि उक्त बैच नंबर के खाद्य पदार्थ का विक्रय तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए उपलब्ध स्टॉक को अन्य खाद्य पदार्थ से अलग रखने विनिर्माता कंपनी को निर्देशित किया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम, विनियम अंतर्गत प्रावधानों का पालन नहीं करने या उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी, जिसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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