छत्तीसगढ़ / रायपुर

रायपुर नगर निगम का आदेश: तय पर्वों पर मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध

 रायपुर। रायपुर नगर निगम ने आगामी त्यौहारों और धार्मिक पर्वों के अवसर पर शहर में मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 16 अगस्त (कृष्ण जन्माष्टमी), 19 अगस्त (पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस), 26 अगस्त (श्रीगणेश चतुर्थी) और 27 अगस्त (पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस) को लागू रहेगा।

आदेश के अनुसार, इन तारीखों पर न केवल बाजारों में मांस-मटन की बिक्री बंद रहेगी, बल्कि होटलों में भी नॉनवेज परोसने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर संबंधित होटल या दुकान पर जप्ती की कार्रवाई की जाएगी, केस दर्ज होगा और प्रतिष्ठान को सील भी किया जा सकता है।

 



नगर निगम ने सभी जोनल अफसरों और इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंध का पालन सख्ती से करवाएं और नॉनवेज दुकानों की निगरानी करें। मेयर मीनल ने स्पष्ट किया कि इन पावन पर्वों के दौरान धार्मिक माहौल बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी।

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